PAN-Aadhaar Linking | ऐसे करें पैन को आधार से लिंक नहीं तो देने होंगे हजारो रुपये जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को विशिष्ट पहचान संख्या (Aadhaar) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर Income Tax Rules, 1962 को संशोधित किया है।

आधार को पैन से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आप इस तारीख तक आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो पैन अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) तो नहीं होगा लेकिन जुर्माना जरूर लगेगा।

यह जुर्माना 1000 रुपये तक होगा। जुर्माने के साथ पैन और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 31 मार्च 2023 तक एक और मौका रहेगा। इस मौके के खत्म होने के बाद भी अगर आधार और पैन लिंक नहीं होते हैं तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।

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PAN-Aadhaar Linking: 1 अप्रैल 2022 के बाद आधार-पैन लिंक करवाने पर आपको कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये चुकाने होंगे। 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे।

आधार को पैन से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च 2022 था। अगर आप इस तारीख तक आधार और पैन लिंक नहीं कराये हैं तो आपका पैन अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) तो नहीं होगा लेकिन जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना 1,000 रुपये तक होगा। यहां जानिए पूरी बात

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मार्च वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है और 31 मार्च कई फाइनेंशियल कामों को पूरा करने की डेडलाइन होती है। अगर इन कामों को निर्धारित समयसीमा तक पूरा नहीं किया गया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आधार कार्ड (Aadhaar card) से पैन कार्ड (PAN card) को जोड़ने की आज अंतिम तारीख है। इसलिए आज इस काम को करने का आखिरी मौका है। अगर आज यह काम पूरा नहीं किया तो 10,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

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आधार को पैन से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आप इस तारीख तक आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो पैन अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) तो नहीं होगा लेकिन जुर्माना जरूर लगेगा। यह जुर्माना 1,000 रुपये तक होगा। जुर्माने के साथ पैन और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 31 मार्च 2023 तक एक और मौका रहेगा। इस मौके के खत्म होने के बाद भी अगर आधार और पैन लिंक नहीं होते हैं तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।

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पहले 500 रुपये फिर 1000 रुपये फीस

सर्कुलर में कहा गया है कि यह जुर्माना या फीस 1 अप्रैल से अगले तीन माह यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।

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31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।

अगर व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल अगर आपका PAN Card निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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सीबीडीटी का सर्कुलर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर Income Tax Rules, 1962 को संशोधित किया है। संशोधन के तहत जो नागरिक 31 मार्च 2022 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराएंगे, उनके पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन यह मौका जुर्माने के साथ मिलेगा।

PAN Aadhaar Linking Check

CBDT के मुताबिक 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को विशिष्ट पहचान संख्या (Aadhaar) से नहीं जोड़ने वाले टैक्सपेयर्स को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर इनकन टैक्स रूल्स (Income Tax Rules), 1962 में संशोधन किया गया है।

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यह जुर्माना एक अप्रैल से अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।

10,000 हजार का जुर्माना

31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।

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अगर किसी व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। PAN Card निष्क्रिय होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें। इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।

आप एसएमएस के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें और इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालें। अब इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

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